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रीवा: झाड़-फूंक के बहाने खींची ‘आपत्तिजनक’ फोटो, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव; पुलिस ने आरोपी अनीस खान को दबोचा

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ‘लव जिहाद’ और जबरन धर्मांतरण का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। जावा थाना ...

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| सतना टाइम्स

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ‘लव जिहाद’ और जबरन धर्मांतरण का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। जावा थाना पुलिस ने अनीस मोहम्मद खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो एक महिला पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। जब महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

न्यूज़ हेडलाइंस 

  • धोखे का जाल: झाड़-फूंक के नाम पर नशीली गोलियां देकर महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं।

  • धर्मांतरण का दबाव: फोटो के दम पर महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था आरोपी।

  • तस्वीरें वायरल: इनकार करने पर आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं महिला की निजी फोटो।

  • कड़ी कार्रवाई: रीवा पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल।


दोस्ती से दगाबाजी तक: क्या है पूरा मामला?

पीड़ित महिला और अनीस खान की जान-पहचान साल 2022 से थी। दोनों के घर आसपास होने के कारण एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना भी था।

  1. बीमारी का फायदा: कुछ समय पहले महिला की तबीयत खराब हुई, तो अनीस झाड़-फूंक करने के बहाने उसके घर पहुँचा।

  2. साजिश: आरोप है कि झाड़-फूंक के दौरान उसने महिला को नशीली गोलियां खिला दीं और बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं।

  3. ब्लैकमेलिंग: इन्ही तस्वीरों के आधार पर अनीस महिला को अपना धर्म छोड़ने और निकाह करने के लिए प्रताड़ित करने लगा।

आपराधिक रिकॉर्ड वाला है आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि अनीस मोहम्मद खान का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है:

  • बलात्कार का केस: आरोपी पहले भी दुष्कर्म (Rape) के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

  • धमकी और उत्पीड़न: जेल से छूटने के बाद उसने फिर से महिला को परेशान करना शुरू कर दिया और अपनी बात न मनवाने पर तस्वीरें सार्वजनिक कर दीं।


पुलिस का सख्त एक्शन

महिला की शिकायत मिलते ही जावा थाना पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया।

  • कानूनी धाराएं: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

  • न्यायिक हिरासत: शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।


प्रशासन की अपील: “अफवाहों से बचें, कानून पर भरोसा रखें”

रीवा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर तकनीकी टीम को अलर्ट किया है ताकि उन्हें ब्लॉक किया जा सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि इस संवेदनशील मामले में शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

प्रांशु विश्वकर्मा, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर है।जो बिजनेश और नौकरी राजनीति जैसे तमाम खबरे लिखते है।... और पढ़ें