Satna News: Case filed against hotel operator for making child labor

  • Satna News :बाल श्रम कराने पर होटल संचालक पर केस दर्ज

    सतना।।सतना जिले के नागौद क्षेत्र में एक संस्थान में बालश्रम करते हुए बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने संज्ञान लेते हुए श्रम निरीक्षक के दल को मामले की जांच करने के निर्देश दिये। बालश्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित 2016 के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों के दल द्वारा नागौद के बंटी स्वीटस संस्थान का निरीक्षण किया गया।

    Image credit by social media

    निरीक्षण के दौरान होटल बंटी स्वीटस नागौद में एक बाल श्रमिक कार्य करता हुआ पाया गया। जिसके फलस्वरूप संस्था में नियोजक प्रकाशचन्द्र गुप्ता तनय श्री श्याम सुन्दर गुप्ता के विरूद्ध बालश्रम अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन (दण्डनीय धारा 14) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा नियोजक के विरूद्ध गुरूवार को थाना नागौद में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

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    उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बालश्रमिक कार्यरत पाये जाने पर नियोजक के विरूद्ध 20 हजार लेकर 50 हजार रूपये तक जुर्माना अथवा न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों की सजा से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। कार्यवाही में श्रम निरीक्षक पुष्पेन्द्र धुर्वे, हेमन्त डेनियल, मनोज कुमार यादव, तथा थाना नागौद से आरक्षक अनिल यादव एवं अर्पित सिंह भी उपस्थित रहे।

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