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  • Satna News : नाबालिक के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड्



    सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी शिवपाल साकेत तनय विदेशी उर्फ विदेशिया साकेत उम्र 64 निवासी कोठरा पोस्ट डगडीहा थाना जैतवारा जिला सतना को धारा 376, 506, भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया । मामले में राज्य0 की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।

    अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि को अभियोक्त्री ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट की कि दिनांक 26/02/2020 को समय करीब 01 बजे अभियोक्त्री बकरी चराने गई थी तभी उसे हेमचंद्र सिंह निवासी कोठरा के खेत के पास अभियुक्त शिवपाल साकेत मिला जो अपनी बकरी चरा रहा था तथा अभियोक्त्री से बातचीत करने लगा । बातचीत करते करते उसके शरीर को सहलाने लगा अभियोक्त्री ने हल्ला गोहार मचाई तो उसका मुंह दबाकर जबरजस्‍ती उसके साथ गलत काम किया और बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा उसके बाद भी अभियोक्त्री जब बकरी चराने आई तो आरोपी ने उसे अकेला देखकर तीन चार बार जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया जिस कारण वह गर्भवती हो गई । डर व शर्म के कारण वह किसी को नहीं बताई परंतु धीरे धीरे जब उसका पेट बढने लगा तो उसकी मॉ ने अभियोक्त्री से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यो बढ रहा है तब उसने घटना के बारे में अपनी मॉ को बताया फिर वह अपनी मा , पिता तथा चाची के साथ थाने में रिपोर्ट करने गई । अभियोक्त्री कि रिपोर्टकेआधार पर थाना जैतवारा में अप0 क्र0 116/2020 अन्तगर्त धारा 376 ,506, ¾ एवं 5/6 पाक्‍सो अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान अभियोक्त्री धारा164 के कथन लेख बद्व कराये गये तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण , अभियोक्त्री तथा उसके बच्चे का डीएनए परीक्षण हेतु विधि विज्ञान शाला सागर, घटना स्थ्ल का नक्‍शा मौका ,तथा धारा161 के अधीन साक्षियो के कथन लेख बद्व किये गये उसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

  • Hijab Row: हिजाब विवाद में आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, स्कूल-कालेज बंद, जानें- क्या है मामला

    बेंगलुरु, ।। बहुचर्चित हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुबह इस पर अपना फैसला सुनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले सुनवाई करते हुए पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इस दौरान स्कूल-कालेज भी बंद रहेंगे। दक्षिण कन्नड़ के डीसी डा राजेंद्र केवी ने कहा कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कालेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।

    कर्नाटक: उडुपी ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। #HijabRow

    ज़िलाधिकारी कुर्मा राव एम ने कल घोषणा की थी कि ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे। pic.twitter.com/e1v9kjuama

    कैसे शुरू हुआ विवाद?

    बता दें कि ये विवाद उड्डुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था। एक कालेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जिस कारण उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। हिजाब पहनने से रोके जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।

    कर्नाटक हाईकोर्ट गया मामला

    मामले को लेकर लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लड़कियों ने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की थी। मुस्लिम छात्राओं ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उनकी धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है, जिसके चलते हिजाब को धर्म के जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मामले में बीते महीने सुनवाई पूरी कर ली गई थी।

    राज्य सरकार की दलील

    हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से दलीलें भी दी गई थी। सरकार ने बताया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। सरकार ने कहा था कि धर्म को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कंपाउंड में आ सकती है, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

  • SATNA TIMES : लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर मिलेगी 30 फीसदी तक की छूट

    सतना ।।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशनानुसार 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में किया जायेगा। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
    सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि

    नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। उन्होने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।

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