शिवराज सरकार की कालाबाजारी पर सख्ती, राशन की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा लाभ,जाने क्या है मामला

भोपाल,मध्यप्रदेश।। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कालाबाजारी पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। आज 19 अक्टूबर से राशन की कालाबाजारी को लेकर शिवराज सरकार अभियान चलाने जा रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगा।इसके तहत राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यह अभियान अगले माह के अंत तक यानी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। एक देश एक राशन के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने में हितग्राही को सुविधा मिलेगी।

अभियान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी और डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। इससे वास्तविक पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित होगी । पात्र हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर आधार कार्ड के साथ पहुंचकर POS मशीन के माध्यम से कार्य दिवस में नि:शुल्क e-KYC करा सकते हैं। विक्रेता द्वारा वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों का घर-घर जाकर ई-केवायसी करेंगे।

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वही परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा। यह सुविधा भी POS मशीन पर उपलब्ध होगी। वास्तविक पात्र परिवार के सही मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए उक्त कार्यवाही ओटीपी आधारित रहेगी।  वही सामग्री प्रदाय के बाद हितग्राही को सूचना मिल सकेगी। जिला स्तर पर मॉनीटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी संबंधितजनों को निर्देश जारी किए गए हैं।

ऐसे चलेगा अभियान

  • आज 19 अक्टूबर तक दुकानवार नोडल अधिकारी और अनुविभागवार पर्यवेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य ।
  • 21 एवं 22 अक्टूबर को नोडल अधिकारी और विक्रेता का प्रशिक्षण ।
  • दुकान के विक्रेता द्वारा 28 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक ई-केवायसी एवं मोबाइल नंबर दर्ज कराने की कार्यवाही ।
  • कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवम्बर की अवधि में ई-केवायसी का अनुमोदन और सत्यापन
  •  दुकानदार द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 40 हितग्राहियों के ई.केवायसी और 15 परिवारों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे।

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