SATNA NEWS सतना।। उपसंचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण मनोज कश्यप ने जिले में बीज विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र के आधार पर लिये गये बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिये है। उन्होंने बताया कि बीज विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी निर्देशों में स्पष्ट है कि बीज विक्रय अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ बीज उत्पादक कम्पनी/समिति द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की मूल प्रति मान्य की जायेगी। लेकिन सतना जिले में बीज निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों में जिले के बीज विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र प्रविष्ट कर लाइसेंस जारी कराये गये है। जबकि स्त्रोत प्रमाणपत्र में बीज उत्पादक कम्पनी/समिति द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की मूल प्रति मान्य की जानी चाहिए।( MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक )
सभी बीज निरीक्षक सह एसएडीओ को इस संबंध में उपसंचालक द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जबाब प्राप्त नहीं होने पर बीज विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र के आधार पर जारी जिले के सभी ऐसे लाइसेंस धारियों के बीज विक्रय लाइसेंस उप संचालक कृषि ने निरस्त कर दिया है। उपसंचालक कृषि ने एसएडीईओ को कहा है कि अवैध रूप से संचालित कृषि आदान विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करें और बीज विक्रय स्थल, गोदामों का निरीक्षण करे। निरीक्षण के दौरान बीज उत्पादन समिति या कम्पनी के अलावा अन्य संस्थाओं की बीज मिलने पर बीज को तत्काल सीज कर प्रतिबंधित करे। बीज विक्रेताओं प्रदायक के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही भी करे।
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उधर उपसंचालक कृषि मनोज कश्यप ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 2 (1) के निहित प्रावधानों के विपरीत बीजों का विक्रय करने पर मेसर्स न्यू अग्रवाल बीज भण्डार भैसा खाना चौराहा सतना के प्रोपाइटर सोमचन्द्र अग्रवाल को पूर्व की जारी बीज अनुज्ञप्ति क्रमांक 892 वैधता अवधि अगस्त 2024 तक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। धाराओं के उल्लंघन के संबंध में बीज विक्रेता से 7 दिन के भीतर जबाब चाहा गया है। संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सोहावल को न्यू अग्रवाल बीज भण्डार भैसाखाना की दुकान और गोदाम का स्कंध सत्यापन कर उसे सीज करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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