SATNA NEWS सतना।।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत 8 मार्च 2023 बुधवार अर्थात् होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) का त्यौहार होने पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से 8 मार्च 2023 को सायं 5 बजे तक संपूर्ण सतना जिले में स्थित समस्त देशी,MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)
विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, वाईन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफ.एल.-9 इकाईयों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगी। इस दौरान देशी मदिरा भण्डागार सतना से प्रदाय पूर्णतः निषेध रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।