Satna News :खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पंजीकृत कृषकों से किया जा रहा है। कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा धान खरीदी कार्य के सुचारु संचालन के लिये केंद्रों में समुचित व्यवस्था, अनैतिक कार्यों को रोकने एवं कृषकों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला स्तरीय दल सहित अनुभाग स्तर पर दल गठित किये हैं।
गठित दलों में शामिल अधिकारियों द्वारा धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं और खरीदी कार्य का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है।जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपार्जन अवधि के दौरान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पर निरीक्षण दल को धान खरीदी के संबंध में शासन स्तर से जारी उपार्जन नीति के दिशा-निर्देशों के अनुरुप गतिविधियां नहीं मिली हैं।
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जिसके फलस्वरुप धान खरीदी कार्य में अनियमितता बरतने वाली समितियों के प्रबंधकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कौशर स्व-सहायता समूह सोहावल केंद्र (करही) द्वारा कृषकों से प्रति बोरी 41.5 किलोग्राम की तौलाई कराई जा रही है एवं तुलाई के लिये पैसे भी लिये जा रहे हैं। खरीदी केंद्र में सर्वेयर भी अनुपस्थित पाये गये।
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इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति रामपुर बघेलान द्वारा तौल की निर्धारित मात्रा से प्रति बोरी 600 ग्राम अधिक धान की तौल पाई गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सेवा सहकारी समिति सिजहटा में सिलाई के साथ केंद्र द्वारा लाये जा रहे टैग में कृषक सरल क्रमांक/पंजीयन क्रमांक दर्ज नहीं पाया गया। सेवा सहकारी समिति सज्जनपुर के विरुद्ध धान खरीदी संबंधी समस्या जैसे खरीदी धान तौल एवं विक्रित मात्रा ऑनलाईन दर्ज करने के लिये पैसे मांगे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
साथ ही सर्वेयर भी पदस्थ नहीं किया गया। जबकि सेवा सहकारी समिति पगारखुर्द केंद्र क्रमांक-1 एवं 2 के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल को निर्धारित उपज तौल से अधिक मात्रा में धान तौलाई लगभग 42.220 किलोग्राम मिली। समिति द्वारा 6337.2 क्विंटल धान रेडी टू ट्रांसपोर्ट के लिये ऑनलाईन दर्ज की गई थी।
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निरीक्षण दल को रेडी टू ट्रांसपोट वाली धान की बोरियां एवं बिना सिलाई और टैग के खरीदी परिसर में मिली।
कलेक्टर द्वारा खरीदी कार्य की सतत निगरानी एवं खरीदी कार्य में जानबूझकर अनियमितता बरतने वाली समितियों एवं स्व-सहायता समूहों, गोदाम संचालकों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।