भोपाल।।असंगठित श्रमिकों के हितार्थ 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कामगार जैसे- बीड़ी श्रमिक, खदान श्रमिक, रिक्शा चालक, चर्मकार, धोबी, हम्माल, खेतिहर मजदूर, फेरीवाला, दर्जी, घरेलू कामगार, पान वाले, छोटी दुकान वाले इत्यादि इसी तरह के अन्य कामगार जो कि आयकर दाता न हो तथा मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो एवं ईपीएफ, एनपीएस तथा ईएसआई के सदस्य नहीं हों वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना में भाग ले सकते हैं।
श्रमिक द्वारा एक निश्चित अंशदान मासिक रूप में कराया जायेगा एवं इस योजना में केन्द्र सरकार श्रमिक के साथ बराबर का योगदान करेगी एवं 60 वर्ष की आयु उपरांत 36 हजार रुपए वार्षिक निश्चित पेंशन अंशदाता को आजीवन प्रदान की जावेगी। असंगठित कामगार को पंजीयन हेतु अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं नामिनी का आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा।
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भारत सरकार की यह योजना असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वृद्धावस्था में वित्तीय सहयोग एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। सभी असंगठित कामगार भाई-बहनों से अपील है कि जो भी इस योजना की पात्रता रखते हैं वे अपना पंजीकरण अवश्य कराकर भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठावें। अधिक जानकारी के लिए जिला श्रम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।