छतरपुर।।सचिन शर्मा पुलिस अधीक्षक छतरपुर के द्वारा जिले में फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करने हेतु निरी. अनूप यादव थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर को निर्देशित किया गया है।
श्री विक्रम सिंह अति. पुलिस अधीक्षक छतरपुर एवं श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर के मार्गदर्शन में निरी. अनूप यादव थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर के द्वारा गठित कोतवाली पुलिस टींम ने दिनाँक 22.02.2022 को मुखबिर की सूचना पर शहर में विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कार्यवाही की गई जिनमे हनुमान टौरिया के पीछे आरोपी मनीष कुशवाहा पिता मोहन कुशवाहा, उम्र 19 वर्ष, निवासी बकायन मार्ग छतरपुर के कब्जे से अवैध रूप से लिये हुये पाये जाने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस जप्त कर थाना कोतवाली छतरपुर में अप.क्र.-128/22, धारा-25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भैंसासुर मुक्तिधाम के पास छतरपुर में आरोपी संतोष उर्फ अर्जुन पिता टूढ़ा श्रीवास, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम स्याला, थाना महाराजपुर, हाल देरी रोड छतरपुर के कब्जे से अवैध रूप से लिये हुये पाये जाने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस जप्त कर थाना कोतवाली छतरपुर में अप.क्र.-129/22, धारा-25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अमानगंज मोहल्ला छतरपुर में डा. ह्रदेश खरे के मकान के पास से आरोपी बुद्ध सिंह पिता मान सिंह यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी अमानगंज मोहल्ला छतरपुर के कब्जे से अवैध रूप से लिये हुये पाये जाने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस जप्त कर थाना कोतवाली छतरपुर में अप.क्र.-131/22, धारा-25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
साथ ही थाना बक्स्वाहा क्षेत्र के ग्राम घोघरा निवासी धर्मेन्द्र लोधी पिता गोकुल लोधी, उम्र 28 वर्ष जो कि आदतन अपराधी होकर श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय् के द्वारा माह सितंबर 2021 में 06 माह की अवधि के लिये जिला छतरपुर की भौगोलिक सीमाओं से निस्काषित करने का आदेश किया गया था जो दिनाँक 23.02.2022 को आरोपी के द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुये किशोर सागर तालाब के पास छतरपुर में घूँमते हुये पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली छतरपुर में अप.क्र.-130/22, धारा-188 भा.द.वि., म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उपरोक्त मामलों में गिरफ्तारशुदा सभी आरोपीगणों को न्यायालय पेश किया गया न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगणों को जेल भेजा गया है।उल्लेखनीय कार्यः-निरी. अनूप कुमार यादव थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर, उनि. मनोज गोयल, उनि. रवि उपाध्याय, उनि. सुरेन्द्र मरकाम, प्र.आर.521, राजेश पाठक, प्र.आर.966, राजेश अहिरवार, प्र.आर.860, संतराम राज, आर.656, रामशरण त्रिपाठी, आर.631, दीप सिंह कश्यप, आर.586, यादवेन्द्र यादव, आर.1382, प्रशांत यादव, आर.110, उमेश अग्निहोत्री, आर.413, रूपेश सूत्रकार के द्वारा जिला बदर के आरोपी को गिरफ्तार करने एवं अवैध हथियारों सहित 03 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।