भोपाल।।पर्यावरण सुरक्षा हेतु ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके परिपालन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा नरवाई से होने वाली आगजनित घटनाओं को रोकने हेतु जिले में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित करने निर्देश दिये गये हैं।
उप संचालक कृषि अहिरवार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सेटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट अनुसार विगत दिवसों से जिले में पराली जलाने की घटनाएं रिकार्ड की गई है।
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कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक के ऊपर तत्काल पात्रता अनुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।