सतना और मैहर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावसील, रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें

सतना,मध्यप्रदेश।। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा इस दौरान शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्रामगृहों तथा इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों में बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी।

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कलेक्टर श्री वर्मा ने वनमंडलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि लोकसभा निर्वाचन के प्रचलित कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे, सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी रेस्ट हाउस प्रेक्षकगण एवं शासन तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिये आरक्षित रखे जायें। यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं, तो उनसे नियमानुसार किराया जमा कराया जायेगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि में सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस के आरक्षण के संबंध में कहा गया है कि रेस्ट हाउस, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवास, जहां निर्माण की घोषणा की गई है या हो रही है। उन राजनैतिक पदाधिकारियों को कानूनों के प्रावधान और न्यायसंगत आधार पर दिया जा सकता है, जिन्हें राज्य द्वारा जेड स्केल या उससे ऊपर या विभिन्न राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा जेड स्केल समकक्ष सुरक्षा प्रदान की गई होगा।

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