सतना।। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने पर मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से मदिरा दुकाने बंद रखने (शुष्क दिवस) के निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने मतदान 13 जून (मंगलवार) के लिये संबधित नगरीय क्षेत्रों में (जिसमे चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा में लगे ग्राम पंचायतो मे स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक मे स्थित शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व 11 जून 2023 को 5 बजे सायंकाल से 13 जून को मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने के आदेश जारी किये है। इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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