सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्री एस0सी0 राय द्वारा आरोपीगण भगवानदीन दाहिया, विनोद दाहिया , देवीदीन दाहिया तनय महादेव दाहिया , महादेव दाहिया तनय पंखी दाहिया सभी निवासी अमौधा नई बस्ती थाना सिविल लाइन सतना एवं रामविश्वाश दाहिया तनय केठानी दाहिया निवासी पतेरी थाना सिविल लाइन सतना को धारा 302, भा0द0वि0 में आजीवन कारावास , एवं अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री एस0एल0कोष्टा द्वारा की गई ।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 27/10/19 को मृतक कल्लू उर्फ रवि अहिरवार अपने भाई दिप्पू अहिरवार के साथ अंकुर अहिरवार के घर खाना खाने के लिये गया था । खाना खाने के बाद अंकुर अहिरवार उन दोनो लोगो को रात को घर पहुंचाने जा रहा था रात 09:30 बजे जैसे ही वे लोग महादेव दाहिया के घर के सामने पहुचे तो कल्लू उर्फ रवि अहिरवार वहा पेशाब करने लगा इतने में अभियुक्त भगवानदीन दाहिया गाली देकर बोला कि तुम्हें दिखता नहीं घर के सामने पेशाब कर रहे हो तब कल्लू ने गाली देने से मना किया व बोला की गल्ती हो गई । इसी बात पर अभियुक्त महादेव दाहिया घर से निकल कर बोला कि मारो तब उसकीआवाज सुनकर अभियुक्त देवीदीन , विनोद दाहिया, भगवानदीन दाहिया सभी लाठी लेकर निकल और मॉ बहन की बुरी बुरी गालिया देकर उन लोगो के साथ मारपीट करने लगे । उसी समय अभियुक्त रामविश्वाास दाहिया भी लाठी लेकर आया तथा दिप्पू अहिरवार के बाये आंख के ऊपर मारा जिससे खून निकलने लगा । सभी अभियुक्तगण कल्लू उर्फ रवि अहिरवार के साथ लाठी व लात घूसो से मारपीट करने लगे जिससे वह जमीन पर गिर गया । हल्ला गोहार सुनकर सुनील, अंकुर अहिरवार तथा यीशू अहिरवार आकर बीच बचाव करने लगे तो सभी आरोपीगण ने उन लोगो के साथ भी मारपीट की जिससे सुनील के बाये हाथ के कंधे , यीशू के बाये हाथ एवं अंकुर अहिरवार को भी चोटे आयी । कल्लू उर्फ रवि अहिरवार बेहोश हो गया था जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी । घटना की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन सतना में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । विचारण में आये साक्ष्यो से आरोपीगण के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्तय दण्डादेश पारित किया गया ।