सतना 07 सितंबर 2022/परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अब सभी प्रकार के ऑटो का संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा। यह कलर कोड उस क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट जारी होंगे। परमिट के आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी।
इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बॉडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बॉडी रहेगी। जबकि शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों में संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी निर्धारित की गई है। ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्री बैठाने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं डीजल, पेट्रोल की खपत को रोकने के लिये सीएनजी ऑटो रिक्शा को परमिट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। अस्थाई परमिट सिर्फ 4 माह के लिए वैध होगा, जबकि स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। ऑटो रिक्शा में 3 सवारी तक की बैठक की क्षमता वाले वाहनों को परमिट प्रदान किया जाएगा।
आरटीओ तय करेंगे ऑटो संचालन का क्षेत्र