Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के माध्यम से सर्वेक्षण की मांग की थी, जिसे अदालत ने शुक्रवार को अस्वीकृत कर दिया।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि दीवानी न्यायाधीश जस्टिस जुगल किशोर शंभू ने इस याचिका को खारिज किया है। गौरतलब है कि जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यह जांचने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू मंदिर के पूर्ववर्ती ढांचे पर किया गया था।
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एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी, जिसे हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए दावों के आधार पर अदालत ने आदेशित किया था।