उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर फरार घोषित कर दिया है। साथ ही गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सीओ के नेतृत्व में टीम को दी गई है। इस टीम को छह मार्च को पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। यह कार्रवाई आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में लगातार गैरहाजिर रहने पर की गई है।
रामपुर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के मुताबिक, कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। एसपी को पत्र लिखकर सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। उनके मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे।
पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। केमरी के मामले गवाही शेष है, लेकिन जयाप्रदा 16 अक्टूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है। कोर्ट अब तक सात बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। एसपी को भी गिरफ्तारी के लिए लिख चुका है। अब मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनको फरार घोषित कर दिया है।