प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा

PM FASAL BIMA YOJANA: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 हेतु बीमा इकाई-1, बीमा इकाई-2, एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना जारी की गई है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने हेतु बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृशि विकास मनोज कश्याप ने बताया कि बैंकों द्वारा बीमित किसानों की भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कृषक द्वारा गत वर्ष बोई गई फसल में परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व 29 जुलाई 2024 तक बोई गई फसल की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऋणी कृषकों के योजना की पंजीयन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व (24 जुलाई 2024) को देनी होगी।



किसानों की सुविधा को देखते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2024 अंतर्गत पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पॉलिसी जारी हो सके। सतना एवं मैहर जिले की समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के पूर्व ऋणी कृषकों के फसल बीमा संबंधी जानकारी फसल बीमा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें।


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अऋणी व डिफाल्टर कृषकों से आग्रह है कि अन्तिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे- सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा करायें, ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत हो सके। फसल बीमा करने हेतु बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोवनी का प्रमाण-पत्र (संबंधित पटवारी अथवा पंचायत सचिव से प्राप्त करें) आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि (आधार कार्ड अनिवार्य) में से कोई एक, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी साथ ले जायें।

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