सतना।। आबकारी विभाग द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान रैगांव में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर ग्राहकों को मदिरा विक्रय करने एवं बिल नहीं देने पर दुकान का लाइसेंस एक दिवस (17 मई 2023) के लिए निलंबित कर दिया गया है तथा जीएलसी की शर्त के उल्लंघन के लिए म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 48(क) के तहत अधिकतम शास्ति 10 हजार अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एकल समूहों के निष्पादित व्यवस्था वर्ष 2023-24 के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की शर्तों के उल्लंघन पर कम्पोजिट मदिरा दुकान रैगांव लायसेंसी आशीष राय का लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। कम्पेजिट मदिरा दुकान रैगांव में टेस्ट परचेज के दौरान देशी मदिरा प्रिंस लेमन का एक पाव (180 एमएल) एमआरपी रेट 65 रूपये से 15 रुपये अधिक अर्थात 80 रुपये में बेचना पाया गया।
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साथ ही किसी भी ग्राहक को रसीद भी नहीं दी जा रही थी। प्रावधान अनुसार लाइसेंसी निलंबन अवधि के लिए कोई भी प्रतिकार पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिवेदन का हकदार नहीं होगा।