भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैंक में देखी गई “मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न’ यानी सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोक दिया है।
एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए, आरबीआई ने कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक ने आज, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने से तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।”
इसी के साथ आरबीआई ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया।
आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ”पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।” पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था.