SATNA NEWS सतना।।उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) मझगंवा, मैहर, नागौद, रामपुर बघेलान, रघुराजनगर, उचेहरा तथा अमरपाटन को पत्र जारी कर बताया गया कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल के निर्देशानुसार प्रदेश के फसलों विशेषतः धान एवं गेहूँ की कटाई उपरान्त फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुए आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछनीय तत्वों पर पृथक से दंडात्मक कार्यवाही करें। उन्होनें बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय से प्राप्त सेटेलाइट मानीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार जिले में 13 मई 2023 को दो स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनाएं रिकार्ड की गई है।
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