सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी शिवपाल साकेत तनय विदेशी उर्फ विदेशिया साकेत उम्र 64 निवासी कोठरा पोस्ट डगडीहा थाना जैतवारा जिला सतना को धारा 376, 506, भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया । मामले में राज्य0 की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि को अभियोक्त्री ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट की कि दिनांक 26/02/2020 को समय करीब 01 बजे अभियोक्त्री बकरी चराने गई थी तभी उसे हेमचंद्र सिंह निवासी कोठरा के खेत के पास अभियुक्त शिवपाल साकेत मिला जो अपनी बकरी चरा रहा था तथा अभियोक्त्री से बातचीत करने लगा । बातचीत करते करते उसके शरीर को सहलाने लगा अभियोक्त्री ने हल्ला गोहार मचाई तो उसका मुंह दबाकर जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया और बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा उसके बाद भी अभियोक्त्री जब बकरी चराने आई तो आरोपी ने उसे अकेला देखकर तीन चार बार जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया जिस कारण वह गर्भवती हो गई । डर व शर्म के कारण वह किसी को नहीं बताई परंतु धीरे धीरे जब उसका पेट बढने लगा तो उसकी मॉ ने अभियोक्त्री से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यो बढ रहा है तब उसने घटना के बारे में अपनी मॉ को बताया फिर वह अपनी मा , पिता तथा चाची के साथ थाने में रिपोर्ट करने गई । अभियोक्त्री कि रिपोर्टकेआधार पर थाना जैतवारा में अप0 क्र0 116/2020 अन्तगर्त धारा 376 ,506, ¾ एवं 5/6 पाक्सो अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान अभियोक्त्री धारा164 के कथन लेख बद्व कराये गये तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण , अभियोक्त्री तथा उसके बच्चे का डीएनए परीक्षण हेतु विधि विज्ञान शाला सागर, घटना स्थ्ल का नक्शा मौका ,तथा धारा161 के अधीन साक्षियो के कथन लेख बद्व किये गये उसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।