बहुचर्चित नागौद कांड में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह को मिली राहत,कोर्ट ने मामले में किया बरी

सतना,मध्यप्रदेश।। बहुचर्चित नागौद कांड में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह बघेल को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया ने इस मामले शशांक सिंह बघेल पर रासुका लगाया था जिसे हाई कोर्ट जबलपुर ने गलत बताते हुए ना केवल हटा दिया था बल्कि फर्जी रासुका लगाने पर तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया पर 10000 रु का जुर्माना भी लगाया था।

IMAGE CREDIT BY SATNA TIMES

जो श्री बघेल को भुगतान भी की गई थी। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद डी पी सूत्रकार की न्यायालय ने दाण्डिक प्रकरण क्र. 532 अन्तर्गत धारा 341, 294, 386, 323,/34, 325/34, 500 एवं 365 आई पी सी के विचरण, सुनवाई, साक्ष्य, गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्तों के तर्क सुनने के बाद शशांक सिंह और 2 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।


इसे भी पढ़े – MP की ये खास सीट जहा से मिलता हैं मंत्री बनने का मौका,जानिए कोंन सी है वो सीट!



इसे भी पढ़े – Rajasthan Election :वोटिंग से पहले जानिए क्या है राजस्थान का जातीय समीकरण और किसके पास है जीत की चाबी?


न्यायालय ने जब्त स्कार्पियो वाहन, मोबाइल व अन्य सामग्री अपील अवधि के बाद वापस करने का आदेश दिया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश मिश्रा और अभियुक्त गणों की ओर से अधिवक्ता लवलेश सिंह एवं एल के तिवारी ने पैरवी किया।


MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक


 

Exit mobile version