सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी वीरू उर्फ वीर बहादुर तनय सुजान सिंह उम्र 30 निवासी सडा नरदहा थाना कालिंजर जिला बांदा उ0प्र0 को धारा 354 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 26/09/2020 को अभियोक्त्री ने थाना कोठी में लिखित जानकारी दी कि दिनांक 26/09/2020 को सतना रोड कोठी में स्थित हरिओम कोचिग सेन्टर में कोचिग पढने गई थी । समय करीबन 10:30 बजे कोचिग से निकलकर घर आने के लिये अपने छोटे भाई के साथ खडी थी तभी वहॉ उसके गांव में उसके घर के सामने रहने वाले गेंदराज सिंह का रिश्तेदार वीर बहादुर सिंह उर्फ वीरू आया और चाकलेट देने लगा उसने चाकलेट लेने से मना किया तब आरोपी गलत नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड लिया और छेडखानी करने लगा तब वह गोहार मारी तो वहा के आस पास के लोग आने लगे तो आरोपी वहा से अपनी मोटर साइकल लेकर चला गया फिर अभियोक्त्री अपने घर जाकर अपनी मा को पूरी बात बताई और मा तथा भाई के साथ थाना जाकर रिपोर्ट लिखाया । विवेचना उपरांत आरोपी वीरू उर्फ वीर बहादुर सिंह के विरूद्व धारा 354 भा0द0सं0 एंव 7/8 पाक्सोी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में आये संपूर्ण साक्ष्यो से अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश पारित किया गया ।