Satna News :परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, अनशन करने पर प्रतिबंध

SATNA NEWS सतना ।।माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षायें 1 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। (अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप) परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रो के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग होने से न्यसेंस पैदा होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये जिले में हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की परीक्षाएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था के सुचारु संचालन, सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा शरारती और असामाजिक तत्वों को पूर्णत प्रतिबंधित करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया है।अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप

जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र/कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ संगठन परीक्षा केंद्र परिसर की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हडताल, आमरण अनशन नही करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा।

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परीक्षा केंद्रों के परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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