डांस इवेंट के टिकट बेचकर जनता के लाखों रुपए हड़पने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शान्तनु त्यागी ने नृत्यांगना सपना चौधरी की 25 मई तक सशर्त अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए 20-20 हजार की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।
गौरतलब है कि दर्शकों के लाखों रुपये इकट्ठा करने के बाद सपना चौधरी ने 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में कार्यक्रम नहीं किया था। अदालत ने कहा कि सपना चौधरी 25 मई को कोर्ट में हाजिर होंगी और अपने जमानतदारों और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएगी। दी गई अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगी। सपना चौधरी के कोर्ट में आत्मसमर्पण के दौरान काफी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए मौजूद थे। उन्होंने अर्जी देकर कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें इस मामले में हिरासत में लिया जाए।
धोखाधड़ी में राहत नहीं
उधर, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के आरोपी राकेश कुमार की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। अदालत के सामने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष रावत और कमल अवस्थी ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए थे।