MP : निर्धारित दिवसों में हल्का मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने एवं बगैर सूचना के लगातार अनुपस्थिति पर पटवारी सस्पेंड

सतना ।।उपखंड मजिस्ट्रेट मझगवां पीएस त्रिपाठी ने मझगवां तहसील के हिरौंदी हल्का पटवारी श्रीमती अंजना द्विवेदी को मुख्यमंत्री आवासीय योजना के सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं करने, निर्धारित दिवसों में हल्का मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने तथा बिना सूचना और अवकाश के मुख्यालय से लगातार बाहर रहने के फलस्वरुप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एसडीएम श्री त्रिपाठी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन में प्रथम दृष्ट्या पाया कि श्रीमती अंजना द्विवेदी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं ली जा रही है। उनका यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के सर्वथा प्रतिकूल है।इसलिये हल्का पटवारी हिरौंदी श्रीमती द्विवेदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसीलदार बिरसिंहपुर कार्यालय उनका मुख्यालय नियत किया गया है।