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MP : मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल का प्रयोग और धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

सतना ।।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण के दौरान मतदान केन्द्र मे किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने और मोबाईल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान केन्द्र के अंदर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका संबंध किसी चुनाव प्रतीक से हो सकता है, उसे हटा दिया जायेगा।


इन्हें ही होगी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति
    मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता के अलावा केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अधिकारी, ऐसा लोक सेवक जो निर्वाचन कार्य के संबंध में ड्यूटी पर हो, आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता में से एक बार में कोई एक, मतदाता के साथ गोदी का शिशु, नेत्रहीन या दिव्यांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति तथा ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग ऑफीसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिये नियोजित करे।
मतदान करने का फोटो नहीं लिया जा सकेगा
   मतदान केन्द्र पर पत्रकारों या फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जा सकेंगे। परंतु बगैर आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हें मतदान केन्द्र में अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाने दिया जायेगा और न ही मतांकन करते हुये किसी मतदाता का फोटो लेने दिया जायेगा।

JAYDEV VISHWAKARMA

पत्रकारिता में 4 साल से कार्यरत। सामाजिक सरोकार, सकारात्मक मुद्दों, राजनीतिक, स्वास्थ्य व आमजन से जुड़े विषयों पर खबर लिखने का अनुभव। Founder & Ceo - Satna Times

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