सतना।।सतना जिले के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 (डॉ अब्दुल कलाम वार्ड), टपरिया बस्ती (बिरला मार्केट) के अन्तर्गत सूकरों में रोग उदभेद की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनों में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि की गई है।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि पाये जाने के फलस्वरुप सतना जिले के सूकर पालकों के आश्रय स्थलों को रोग उदभेद का इपिसेंटर घोषित करते हुये इन स्थलों के एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया है। साथ ही इन्फेक्टेड जोन के आस-पास की 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन एवं उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को फ्री जोन घोषित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस इन एनिमल एक्ट 2009 के तहत नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल, कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के निहित प्रावधानों के अनुसार संक्रमण के फैलाव को कम करने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले समस्त सूकर आश्रयों में सभी सूकरों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। विगत 30 दिवस में हुये सूकरों के परिवहन संबंधी विवरण एकत्रित कियां जाकर अन्य संभावित रोग उदभेद क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जायेगा। इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले समस्त सूकर आश्रयों के सूकर मालिकों तथा संपर्क में आये अन्य ब्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
इसी प्रकार संक्रमित परिसर में आने-जाने वाले समस्त वाहनों का विसंक्रमण किया जायेगा। इन्फेक्टेड जोन के समस्त प्रकार के सूकरों का मानवीय विधि से वध किया जायेगा। मृत सूकरों के शरीर को यथा संभव संक्रमित परिसर में ही गहरा दफन विधि से निष्पादित किया जाएगा। यदि संक्रमित परिसर में शव निष्पादन संभव नही हो तो शव निष्पादन हेतु चिन्हित स्थल पर बंद तथा लीक प्रूफ गाडी से मृत सूकरों को निष्पादन की जगह पर ले जाया जाएगा।
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जारी आदेशानुसार विभिन्न वार्डो में मृत सूकरों के निष्पादन का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सतना का होगा। मृत सूकरों का निष्पादन पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में गहरा दफन तकनीक से नगर निगम सतना क्षेत्र के नजदीक सोनौरा में निर्धारित स्थान में किया जायेगा। साथ ही वार्ड में पर्सनल एवं सोशल हाईजीन बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी स्थिति में सूकर विपणन या सूकर मांस इत्यादि का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
राजस्व, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं पशुपालन विभाग के अमले द्वारा डोर-टू-डोर सूकर पालकों से सूकरों की संख्या की जानकारी संकलित की जायेगी। पशुपालन विभाग इन्फेक्टेड जोन और सर्विलांस जोन हेतु पृथक-पृथक दल गठित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन्फेक्टेड जोन में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारी सर्विलांस जोन में ना जायें।