बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डिपार्टमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी है। 2012-13 और 2013-14 में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस को नोटिस जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से 2 याचिकाएं दायर कीं। अनुष्का ने कोर्ट से सेल्स टैक्स विभाग द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
मुंबई हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए हुआ राजी
दिसंबर 2022 में बिक्री कर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कर सलाहकार श्रीकांत व्याराकर की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने से इनकार करने के बाद एक्ट्रेस ने पिछले सप्ताह याचिका दायर की थी। अनुष्का शर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए मुंबई हाई कोर्ट राजी हो गया है। साथ ही एक्ट्रेस की याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है।
कोर्ट ने लगाई थी अनुष्का को फटकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को 3 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है। कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुरानी दोनों याचिका को वापस ले लिया था और नई याचिका खुद दायर की थी।
अनुष्का के पास आया था टैक्स डिपार्डमेंट से नोटिस
याचिका में अनुष्का शर्मा ने ये दलील दी है कि उनपर जो टैक्स लगाया गया है वो फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि प्रोड्क्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए है। उनसें साल 2012-12 के लिए 1.2 करोड़ और अगले साल के लिए 1.6 करोड़ के टैक्स का नोटिस दिया गया है। एक्ट्रेस ने कहा कि किसी भी फिल्म या वीडियो के कॉपीराइट हमेशा उसके क्रिएटर या निर्माता के पास रहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उनके पास कॉपीराइट थे ही नहीं तब वो उनको किसी को भी ट्रांसफर कैसे कर सकती हैं।