SATNA CRIME : दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी कन्छेदी लाल उर्फ करण साहू तनय कल्लू साहू निवासी बडी बरेठिया थाना नागौद जिला सतना को धारा 366 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(ढ) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।


अभियोजन प्रवक्ता‍ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 24/10/2018 को दिन में 02 बजे आरोपी करण साहू अभियोक्‍त्री के घर आया और उसे बहला फुसला कर शादी का झासा देकर इलाहाबाद ले गया और किसी के घर में उसके साथ जबरदस्ती् शारीरिक संबंध बनाया इसके बाद दूसरे दिन मैहर लेकर गया और दो दिन तक मैहर में एक मकान में रख उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और सुबह सात बजे अभियुक्त करण बोला कि तुम अपने घर चले जाओ फिर वह आयेगा तो दोनो शादी कर लेगे । तब वह मैहर से बस बैठकर अपने घर आई और अपने माता पिता को पूरी घटना बताई उसके बाद थाना सिंहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया । विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्व धारा 363,366, 376(2)(ढ) भादवि ,5(एल)/6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2-5)एससीएसटी एक्ट के अन्तर्गतअभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रस्तु्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी कन्छेदी लाल उर्फ करण साहू को धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि ,5(एल)/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्व पाते हुए धारा 366 एवं 376(2)(ढ) भादवि में दण्डित किया गया ।

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